यदि आप AI का दुरुपयोग करते हैं, तो आप असफल हो जायेंगे! सावधान रहें, आपको भयानक सज़ा मिल सकती है

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने साइबर अपराध को और भी खतरनाक बना दिया है। पिछले कुछ वर्षों में साइबर अपराधों में AI का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। महाराष्ट्र के पालघर में AI का इस्तेमाल कर अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है; लेकिन क्या आप जानते हैं इस तरह का अपराध करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इस बारे में ‘आजतक’ ने खबर दी है.

एआई के दुरुपयोग से ठगे गए कई लोग शुरू में इसकी रिपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आए। हालाँकि, अब ऐसे अपराधों के कई पीड़ित शिकायत करने के लिए सामने आए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में एक ऐसी घटना सामने आई है, जहां AI का इस्तेमाल कर अश्लील वीडियो बनाए गए. यहां एक चौंकाने वाली घटना है जहां एक पुलिसकर्मी के दो बेटों ने महिलाओं और लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया। इस वीडियो को उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया था. इसका विरोध करने पर पीड़ितों की पिटाई की गयी.

पीड़िता की ओर से दी गई शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोस्को) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। लेकिन इस मौके पर देखा जा रहा है कि एक बार फिर एआई के इस्तेमाल से होने वाले अपराध की नई चुनौती लोगों के सामने आ रही है.
सोशल मीडिया पर ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं, जहां AI का इस्तेमाल आपकी फोटो को विकृत करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी फोटो या वीडियो एडिट करता है तो उस पर मुकदमा हो सकता है. ऐसे मामलों में कई धाराओं के तहत केस भी दर्ज किया जा सकता है.

एआई का दुरुपयोग
आप सोशल मीडिया पर बहुत सारे सबूत पा सकते हैं कि लोग एआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसमें डीपफेक वीडियो, मॉर्फ वीडियो, चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी शामिल हैं। पीडोफाइल के कई समूह, यानी जो नाबालिगों के प्रति यौन रूप से आकर्षित होते हैं, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, उनका पूरा कारोबार डार्क वेब पर चल रहा है। सोशल मीडिया पर पैसे लेकर ऐसे कंटेंट दिखाए जा रहे हैं. सोशल मीडिया कंपनियां ऐसे खातों पर नकेल कस रही हैं; लेकिन आज भी ऐसे कई खाते खुले हैं. इसलिए जरूरी है कि सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर करते समय सावधानी बरती जाए.

अगर आपके साथ ऐसा होता है…
एआई के कारण धोखाधड़ी के मामले में, साइबर अपराध के संबंधित पुलिस स्टेशन से संपर्क करके शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा यूजर्स को सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करते समय भी सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपको अपनी तस्वीरें किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं तो आप वहां भी रिपोर्ट कर सकते हैं। हर फोटो के साथ आपको कई विकल्प मिलते हैं. अगर आपको फेसबुक पर आपका कोई आपत्तिजनक वीडियो या फोटो मिले तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप उस प्लेटफॉर्म के कस्टमर केयर से संपर्क कर अपने वीडियो या फोटो को हटाने का अनुरोध कर सकते हैं।

सज़ा क्या है?
ऐसे मामलों में आईटी एक्ट, आईपीसी और डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इस संबंध में एक साइबर एक्सपर्ट ने बताया कि, ‘आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत इंटरनेट पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है। इस धारा में तीन साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। ये सज़ा बढ़ भी सकती है. आपके शेयर किए गए वीडियो से जिस व्यक्ति की छवि खराब हुई है, वह आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी कर सकता है।’

इस बीच, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का उपयोग करके अपराध की दर में वृद्धि हुई है। ऐसे समय में नागरिकों को भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है।

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