लोकसभा चुनाव 2024: EVM पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, VVPAT की याचिका खारिज

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है. देशभर में जहां विपक्षी पार्टियां EVM पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि EVM पर वोटिंग तभी होगी जब दूसरे चरण की वोटिंग चल रही होगी.

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों में विसंगतियां हैं। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने बैलेट पेपर से वोट देने से इनकार कर दिया है और कोर्ट ने कहा है कि वोटिंग EVM से होगी.

VVPAT मामले में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान EVM में पड़े वोटों का VVPAT पर्चियों से 100 फीसदी मिलान की मांग वाली सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दीं. इतना ही नहीं बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग भी खारिज कर दी गई. जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमने VVPAT से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं.

सिस्टम पर कोई आंख मूंदकर सवाल नहीं उठा सकता. यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी कोई मांग की जाती है, तो पूरी लागत उस व्यक्ति, संगठन या पार्टी द्वारा वहन की जाएगी। यदि EVM में कोई छेड़छाड़ पाई जाती है तो उन्हें लागत वापस कर दी जाएगी। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनसे लिया गया खर्च वापस नहीं मिलेगा.

कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर EVM और VVPAT पर्चियों के 100 फीसदी मिलान की मांग की थी. इससे पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल थे। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी को EVM की कार्यप्रणाली से जुड़े कुछ तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट करने का निर्देश दिया था. उसके बाद आपने अपना निर्णय दे दिया है. इस फैसले से EVM पर सवाल उठाने वालों को झटका लगा है.

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