पैन आधार को लिंक करना अनिवार्य, इस तारीख तक नहीं करने पर होगी कार्रवाई

सरकार द्वारा अक्सर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का सुझाव दिया जाता है। पैन कार्ड में कोई बायोमेट्रिक्स नहीं होता है, इसलिए इसे आधार से लिंक करने की बात कही जाती है, लेकिन अभी भी कई लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है। अब करदाताओं को एक समय सीमा दी गई है, जिसके अनुसार करदाताओं को जल्द से जल्द अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा।

पैन कार्ड धारकों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जिसके मुताबिक अगर पैन यूजर्स ने समय सीमा के भीतर अपने खाते को आधार से लिंक नहीं कराया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आयकर विभाग ने कहा है कि अगर करदाता 31 मई 2024 तक अपने पैन को आधार से लिंक करते हैं, तो टीडीएस कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन लिंक नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। आयकर नियमों के अनुसार, यदि पैन बायोमेट्रिक आधार से लिंक नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBTD) ने कहा है कि उसे करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं कि उन्हें टीडीएस/टीसीएस की ‘कम कटौती/संग्रह’ में डिफ़ॉल्ट के नोटिस मिल रहे हैं।

तो पैन कार्ड बंद हो सकता है

सीबीडीटी ने कहा है कि 31 मार्च, 2024 तक किए गए लेनदेन के लिए 2024 में कर कटौती की कोई बाध्यता नहीं होगी और जहां 31 मई या उससे पहले आधार के साथ लिंक होने के कारण पैन सक्रिय हो गया है। एकेएम ग्लोबल, पार्टनर टैक्स संदीप सहगल ने कहा कि यह सर्कुलर उन मामलों में करदाताओं को कुछ राहत प्रदान करता है जहां करदाता का पैन आधार से लिंक नहीं होने के कारण निष्क्रिय पाया जाता है।

ये आखिरी विकल्प है

सहगल ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां करदाताओं को कटौती के लिए ऐसे नोटिस मिले हैं, उन करदाताओं को 31 मई से पहले आधार को पैन से जोड़ने की सलाह दी जाती है, यह प्रावधान उन लोगों के लिए राहत के रूप में आया है जिन्हें कम कर का भुगतान करना पड़ता है।

पैन कार्ड सक्रिय है या नहीं यह सत्यापित करने के लिए वर्तमान में कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है और करदाताओं को इसके लिए कटौती कटौतीकर्ता पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए फिलहाल जहां ज्यादा राहत दी जा सकती थी, दी गई है.

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